1. भुगतान गेटवे के माध्यम से एक बार भुगतान की गई राशि निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा वापस नहीं की जाएगी:
a. तकनीकी त्रुटि के कारण ग्राहक के कार्ड/बैंक खाते से कई बार डेबिट होना या तकनीकी त्रुटि के कारण एक ही लेनदेन में ग्राहक के खाते से अधिक राशि डेबिट होना। ऐसे मामलों में, भुगतान गेटवे शुल्क को छोड़कर अतिरिक्त राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।
b. तकनीकी त्रुटि के कारण, ग्राहक के कार्ड/बैंक खाते से भुगतान लिया जा रहा है, लेकिन परीक्षा के लिए नामांकन असफल है। ग्राहक को नगर पालिका परिषद, शिकारपुर द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के नामांकन प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, यदि ऐसे मामलों में, ग्राहक राशि की वापसी चाहता है, तो उसे भुगतान गेटवे शुल्क या किसी अन्य शुल्क की कटौती के बाद शुद्ध राशि वापस कर दी जाएगी।
2. ग्राहक को रिफंड के लिए आवेदन करना होगा, साथ ही भुगतान करते समय प्राप्त लेनदेन संख्या और मूल भुगतान रसीद (यदि कोई हो) भी साथ में देनी होगी।
3. निर्धारित प्रारूप में आवेदन नगर पालिका परिषद, शिकारपुर के आधिकारिक पते पर भेजा जाना चाहिए।.
4. आवेदन को मैन्युअल रूप से संसाधित किया जाएगा और सत्यापन के बाद, यदि दावा वैध पाया जाता है, तो अधिक प्राप्त धनराशि को नगर पालिका परिषद, शिकारपुर द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के कर बिल के लिए समायोजित किया जाएगा।.
5. नगर पालिका परिषद, शिकारपुर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है और कोई देयता नहीं उठाती है यदि वह निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक या अधिक के कारण भुगतान तिथि पर किसी भी भुगतान निर्देश को प्रभावित करने में असमर्थ है:
a. यदि आपके द्वारा जारी किया गया भुगतान निर्देश अधूरा, गलत, अमान्य और विलंबित है|
b. यदि भुगतान खाते में भुगतान निर्देश(ओं) में उल्लिखित राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त धन/सीमाएं हैं|
c. यदि भुगतान खाते में उपलब्ध धनराशि किसी भार या प्रभार के अधीन है|
d. यदि आपका बैंक या एनसीसी भुगतान निर्देश का सम्मान करने से इनकार करता है या देरी करता है
e.नगर पालिका परिषद, शिकारपुर के नियंत्रण से परे परिस्थितियाँ (जिनमें आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएँ, बैंक हड़ताल, बिजली की विफलता, अप्रत्याशित कारण या बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप से कंप्यूटर या टेलीफोन लाइनों के टूटने जैसी प्रणाली विफलता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)
f.यदि किसी कारणवश भुगतान प्रभावित नहीं होता है, तो आपको ई-मेल द्वारा भुगतान विफल होने की सूचना दी जाएगी।
6. उपयोगकर्ता इस बात से सहमत है कि नगर पालिका परिषद, शिकारपुर अपने विवेकानुसार, किसी भी कारण से या बिना किसी दंड के, उसके खाते (या उसके किसी भाग) या सेवाओं के उपयोग को निलंबित या समाप्त कर सकता है और उसके खाते, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल या उसके प्राप्तकर्ता प्रोफ़ाइल के सभी या किसी भाग को किसी भी समय हटा या त्याग सकता है। नगर पालिका परिषद, शिकारपुर अपने विवेकानुसार और किसी भी समय, नोटिस के साथ या बिना नोटिस के सेवाओं या उसके किसी भाग तक पहुँच प्रदान करना बंद कर सकता है। उपयोगकर्ता इस बात से सहमत है कि सेवाओं या उसके किसी खाते या उसके किसी भाग तक उसकी पहुँच की समाप्ति बिना किसी पूर्व सूचना के की जा सकती है, और यह भी सहमत है कि नगर पालिका परिषद, शिकारपुर ऐसे किसी भी समाप्ति के लिए उपयोगकर्ता या किसी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। किसी भी संदिग्ध, धोखाधड़ी, अपमानजनक या अवैध गतिविधि को उचित कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भेजा जा सकता है। ये उपाय नगर पालिका परिषद, शिकारपुर के पास कानून या इक्विटी में मौजूद किसी भी अन्य उपाय के अतिरिक्त हैं। किसी भी कारण से समाप्ति पर, उपयोगकर्ता सेवाओं का उपयोग तुरंत बंद करने के लिए सहमत है।.
7. नगर पालिका परिषद, शिकारपुर इस अनुबंध या इस अनुबंध के संबंध में प्रदान की गई सेवा से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी विवाद, मतभेद या दावे को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा हल करने का विकल्प चुन सकती है। ऐसा कोई भी विवाद, विवाद या दावा व्यक्तिगत आधार पर मध्यस्थता किया जाएगा और किसी अन्य पक्ष के किसी भी दावे या विवाद के साथ किसी भी मध्यस्थता में समेकित नहीं किया जाएगा।.